Breaking News

मध्य अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से पचास लोगों की मौत     |   तीन बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायली सेना को गाजा से मिला एक और बंधक का शव     |   लोकसभा चुनाव 2024: आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी     |   जम्मू-कश्मीर: कठुआ में संदिग्ध एक्टिविटी के बाद सुरक्षाबलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन     |   यूपी और बिहार में 3 जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह     |  

मानहानि मामला: गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता संजय सिंह की गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। 

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। 

हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय के दायर मामले में एक निचली अदालत के जारी समन के साथ ही, समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।