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SC से संजय सिंह को राहत, जमानत याचिका पर 19 मार्च को होगी सुनवाई

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो एएपी नेता संजय सिंह की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने सूचित किया कि वे दिन में सिंह की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर याचिका पर उसका जवाब मांगा था। उन्होंने कहा कि जवाब तैयार है और दाखिल किया जाएगा।

धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की एक अलग याचिका भी बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। दोनों याचिकाओं पर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।