दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को किसानों के दिल्ली चलो मार्च के कारण व्यापक तनाव और "सामाजिक अशांति" के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। ये आदेश एक महीने तक लागू रहेगा। बता दें कि पुलिस ने किसानों के 'दिल्ली मार्च' के ऐलान के बाद ये फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई है। इस दौरान कई लोगों के इक्कठा होने पर रोक लगाई गई है। प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं से ट्रैक्टर-ट्रोली के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
मार्च के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने की उम्मीद है।