Breaking News

मध्य अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से पचास लोगों की मौत     |   तीन बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायली सेना को गाजा से मिला एक और बंधक का शव     |   लोकसभा चुनाव 2024: आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी     |   जम्मू-कश्मीर: कठुआ में संदिग्ध एक्टिविटी के बाद सुरक्षाबलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन     |   यूपी और बिहार में 3 जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह     |  

HC ने 'केजरीवाल की गिरफ्तारी को माना सही, कहा- हवाला के जरिए गोवा चुनावों में पहुंचाया पैसा

New Delhi: एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी सुबूतों को गहराई से देखने के बाद कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, राजनैतिक नहीं। दिल्ली के आबकारी घोटाले में मनी लॉंड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की इस अर्जी को खारिज कर दिया।

एएसजी राजू ने कहा कि ये बहुत सोचा समझा, विस्तार से लिखा गया जजमेंट है। मनी लॉंड्रिंग के मामले में सभी सुबूतों और गवाहों के बयान बहुत ध्यान से देखने के बाद ये फैसला लिया गया कि गिरफ्तारी कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी राजनैतिक नहीं है।  

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री का अलग से कोई विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने काफी सुबूत रखे हैं, जिनसे साफ है कि गोवा के चुनावों के लिए पैसा हवाला के जरिए पहुंचाया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई जमानत अर्जी पर नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर हो रही है। 

केजरीवाल का ऐतराज था कि ईडी अप्रूवर के बयान को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कोर्ट ने इस ऐतराज को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान से इन्वेस्टिगेटिंग अफसर का लेना देना नहीं, बल्कि ये मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया जाता है। ये न्यायिक प्रक्रिया है और जांच एजेंसी का इससे कोई मतलब नहीं।

गिरफ्तारी के समय के केजरीवाल के सवाल पर हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून से चलती हैं, राजनैतिक बातों से नहीं। राजनीति का असर गवर्नेंस पर हो सकता है, पर ज्यूडीशियरी राजनीति से परे है। 

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, उससे कुछ घंटे पहले ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज की थी, जिसमें ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने कस्टडी के बाद एक अप्रैल को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।