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रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र से मांगा ब्यौरा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से देश में ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' सहित लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी मांगी। जस्टिस सूर्यकांत और के. वी. विश्वनाथन की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का मुद्दा उठाया गया था।

बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि वे अपनी याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को सौंपें। इसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल अदालत को 'कवच' योजना समेत उन सुरक्षात्मक उपायों के बारे में अवगत कराएंगे जो सरकार ने लागू किए हैं या लागू करने के लिए प्रस्तावित हैं।

पीठ ने मामले को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पिछले साल जून में ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन दुर्घटना का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा प्रणाली शुरू की थी ताकि ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ट्रेनों की टक्कर से काफी दुर्घटनाएं हुई हैं।