Breaking News

मध्य अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से पचास लोगों की मौत     |   तीन बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायली सेना को गाजा से मिला एक और बंधक का शव     |   लोकसभा चुनाव 2024: आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी     |   जम्मू-कश्मीर: कठुआ में संदिग्ध एक्टिविटी के बाद सुरक्षाबलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन     |   यूपी और बिहार में 3 जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह     |  

मेरठ से ISI एजेंट गिरफ्तार, मॉस्को में भारतीय दूतावास में करता था काम

Hapur: उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करने वाले एक आईएसआई एजेंट को मेरठ से गिरफ्तार किया है। एजेंट पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में सतेंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया है। बयान के मुताबिक, हापुड़ जिले के देहात थाना इलाके के शाह महीउद्दीनपुर गांव के रहने वाले सतेंद्र सिवाल विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और वर्तमान में रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात हैं। 

एटीएस को कई गोपनीय सूत्रों से खुफिया जानकारी मिली थी कि आईएसआई के हैंडलर भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को पैसे का लालच दे रहे हैं, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा होने की आशंका है। 

एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्ष निगरानी के माध्यम से अपनी जांच में पाया कि सतेंद्र सिवाल आईएसआई संचालकों के नेटवर्क के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उन्हें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की रणनैतिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी दे रहा था।

सिवाल को एटीएस फील्ड यूनिट मेरठ में बुलाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सतेंद्र ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। सिवाल 2021 से मॉस्को में भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के रूप में काम कर रहा है। 

इस मामले में लखनऊ के एटीएस थाना में सतेंद्र सिवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 ए (देश के खिलाफ आपराधिक साजिश) और शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।