बुलंदशहर: दो बार सपा और बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके गुड्डू पंडित को विशेष न्यायलय ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराते हुए 14 माह के कारावास की सजा सुनाई है.
दरअसल, यह मामला 2011 का है जिसमें हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने गुड्डू के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया था कि डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था. उन्होंने बताया कि वह खुद भी चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन गुड्डू पंडित ने ऐसा नहीं होने देना चाहते थे. आरोप था कि गुड्डू पंडित ने उस पर कई बार दबाव बनाया. साथ ही गलत कार्यों में सहयोग न करने पर कई बार पुलिस एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी दी थी. फोन पर भी विधायक ने कई बार वसूली की मांग की थी और ऐसा न करने पर उसे धमाकाया गया था.
पीड़ित ने विधायक से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर उच्चधिकारियों को उपलब्ध कराए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था. पुलिस में शिकायत करने के बाद भी फिर से उसे धमकी दी गई. बाद में पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुड्डू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायलय में दाखिल कर दी थी. न्यायलय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पूर्व विधायक को दोषी मानकर 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई.