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बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की मुश्किलें बढी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: पटौदी की एक अदालत ने कथित गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को हत्या के प्रयास के एक मामले में बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार को चार दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मोहित यादव उर्फ ​​मोनू मानेसर को न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया। इससे पहले सात अक्टूबर को गुरुग्राम पुलिस को चार दिन का प्रोडक्शन वारंट दिया गया था। हत्या के प्रयास के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए उसे कानपुर ले जाया गया, जो इस साल सात फरवरी को उसके खिलाफ पटौदी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा सीमा पर एक गाड़ी में पाए गए थे, जब कुछ गौरक्षकों ने उन पर गाय तस्करी का आरोप लगाया था।