Breaking News

स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा     |   राजस्थान के चूरू में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 50 डिग्री के पार पहुंचा तापमान     |   घबराए हुए लोग हमें शहजादा बोल रहे: वाराणसी में बोले अखिलेश यादव     |   मालीवाल मारपीट केस: विभव कुमार की पुलिस कस्टडी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा     |   लखनऊ: रिटायर्ड IAS की पत्नी की हत्या मामले में तीन लोग गिरफ्तार     |  

बंद पड़ी एविएशन कंपनी गो फर्स्ट को 60 दिनों में ढूंढना होगा खरीदार, एनसीएलटी ने डेडलाइन बढ़ाई

New Delhi: बंद हो चुकी एविएशन कंपनी गो फर्स्ट की कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। एनसीएलटी ने मंगलवार को ये फैसला लिया। एनसीएलटी की दिल्ली में दो सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के आरपी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सीआईआरपी को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

तीन पार्टियों ने गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और बयाना राशि जमा की है।एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस को 60 दिनों के लिए आगे बढ़ाया है। गो फर्स्ट को ये विस्तार दूसरी बार मिला है। इससे पहले 23 नवंबर, 2023 को एनसीएलटी ने 90 दिनों के लिए इसकी समयसीमा बढ़ाई थी, जो चार फरवरी को पूरी हो गई थी। 

गो फर्स्ट को खरीदने की होड़ में स्पाइसजेट, शारजाह की स्काई वन कंपनी और अफ्रीका की सैफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट पिछले साल दो मई 2023 को सेक्शन 10 के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूश प्रोसेस के लिए एनसीएलटी के पास पहुंची थी। 10 मई 2023 को एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार कर ली और कंपनी से जुड़े मामलों के लिए एक रिजॉल्यूशल प्रोफेशनल बनाया।

हालांकि, गो फर्स्ट को विमान लीज पर देने वालों ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी थी। उनका कहना था कि उनकी संपत्तियों को उनसे लिया जाना गलत है क्योंकि मोरेटोरियम से पहले ही लीज खत्म हो चुकी थी।